राजस्थान की राज्य सरकार की तरफ से विधवा विवाह उपहार योजना को शुरू किया गया है। योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को दोबारा से विवाह करने के लिए मदद की जाती है।
राजस्थान की राज्य सरकार की तरफ से विधवा विवाह उपहार योजना को शुरू किया गया है। योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को दोबारा से विवाह करने के लिए मदद की जाती है।
आज के इस आर्टिकल में हम आपको विधवा विवाह उपहार योजना की पूरी जानकारी देंगें। तो इस तरह से आज हम आपको बताएंगे कि योजना का फायदा लेने के लिए पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन जमा करने की प्रक्रिया, उद्देश्य और सहायता राशि कितनी है।
विधवा विवाह उपहार योजना 2026 (Vidhva Vivah Uphar Yojana)
राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा विधवा विवाह उपहार योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार उन सब महिलाओं की सहायता करती है जो विधवा हो चुकी हैं।
इस तरह से जो महिलाएं शादी करके अपनी नई जिंदगी को आरंभ करना चाहतीं हैं इन सबके लिए यह योजना विशेष कर लाई गई है। योजना के माध्यम से केवल राजस्थान की उन महिलाओं को लाभ दिया जाता है जो गरीब परिवारों से संबंध रखतीं हैं।
तो पात्रता रखने वाली विधवा महिलाओं को राजस्थान सरकार 51 हजार रुपए की वित्तीय मदद करती है। इस प्रकार से जो नव विवाहित जोड़ा होता है वे इस पैसे का इस्तेमाल अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।
Vidhva Vivah Uphar Yojana Rajasthan 2026 Overview
| विभाग का नाम | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
| योजना का नाम | विधवा विवाह उपहार योजना |
| राज्य | राजस्थान |
| वर्ष | 2026 |
| लाभ | 51 हजार रुपए की वित्तीय मदद |
| पात्रता | न्यूनतम 3 वर्ष से राजस्थान की स्थाई निवासी महिला |
| उम्र | 18 साल से लेकर 50 साल तक |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
| Category | Sarkari Yojana |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://dsap.rajasthan.gov.in/ |
विधवा विवाह उपहार योजना का उद्देश्य
राजस्थान विधवा विवाह उपहार योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को दोबारा से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह से राज्य सरकार शादी के समय महिलाओं को वित्तीय सहायता देती है ताकि वे सम्मान के साथ अपनी नई जिंदगी को शुरू कर सकें।
इसके साथ ही राजस्थान राज्य सरकार का यह भी उद्देश्य है कि समाज में विधवा विवाह के लिए लोगों की सोच को सकारात्मक बनाया जाए। इस तरह से जो राजस्थान की जरूरतमंद और गरीब परिवारों की महिलाएं हैं इन सबको सहारा दिया जाता है।
विधवा विवाह उपहार योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Vidhva Vivah Uphar Yojana)
विधवा विवाह उपहार योजना के लिए राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा जो पात्रता रखी गई है इसका विवरण निम्नलिखित दिया गया है:-
- आवेदन देने के लिए जरूरी है कि महिला राजस्थान राज्य की निवासी हो।
- जो महिलाएं विधवा हो चुकी हैं वही आवेदन जमा कर सकती हैं।
- पुनर्विवाह से पहले महिला न्यूनतम 3 वर्ष से राजस्थान में रह रही हो।
- जिन महिलाओं की उम्र 18 साल से लेकर 50 साल तक के बीच में है वही आवेदन दे सकतीं हैं।
विधवा विवाह उपहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान विधवा विवाह उपहार योजना के लिए आपको जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी वह कुछ इस प्रकार से बताई गई हैं:-
- आधार कार्ड
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विधवा पेंशन से संबंधित दस्तावेज
- पुनर्विवाह प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार फोटो
- मोबाइल नंबर
विधवा विवाह उपहार योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to Apply for Vidhva Vivah Uphar Yojana)
जो भी महिलाएं विधवा विवाह उपहार योजना का फायदा लेने की इच्छा रखतीं हैं तो इन सबको निम्नलिखित तरीके से आवेदन देना होगा:-
- सर्वप्रथम आपको राजस्थान जिला सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग चलें जाना है।
- आपको यहां से विधवा विवाह उपहार योजना का फार्म प्राप्त कर लेना है।
- अब आपको आवेदन पत्र में जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना है।
- फिर आपको दस्तावेजों को और आवेदन फार्म को लेकर संबंधित विभाग चले जाना है।
- यहां अब आपको अपना आवेदन और दस्तावेज विभाग के अधिकारी के पास जमा कर देने हैं।
FAQs
विधवा विवाह उपहार योजना के माध्यम से कितनी मदद मिलती है?
विधवा विवाह उपहार योजना के जरिए से 51 हजार रुपए की सहायता मिलती है।
आवेदन जमा करने के लिए विधवा महिला की उम्र कितनी होनी चाहिए?
आवेदन देने के लिए विधवा महिला की उम्र 18 साल से लेकर 50 साल तक होनी जरूरी है।
क्या राजस्थान राज्य की सभी महिलाएं लाभ ले सकती हैं?
राजस्थान राज्य की केवल वही महिलाएं लाभ ले सकती हैं जो विधवा हो चुकी हैं और दोबारा से शादी करने की इच्छा रखती हैं।








