Mukhya Mantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2026: सरकार देगी 5 लाख रूपए का मुआबजा, ऐसे भरें आवेदन फॉर्म

By Jiya
January 17, 2026 12:15 PM
Mukhya Mantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को शुरू किया गया है। यह योजना किसानों के लिए काफी अधिक फायदेमंद योजना है।

दरअसल जो भी किसान इस योजना के लाभार्थी हैं इन्हें दुर्घटना होने के बाद 500000 रूपए का मुआवजा राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो अब इस योजना में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है क्योंकि आवेदन जमा करने के लिए अब ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा।

अगर आपको इस योजना की पूरी जानकारी चाहिए तो हमारा आज का यह लेख आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं की मुख्य मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है। साथ ही हम इस योजना से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी आपको देंगे जो आपके बहुत काम आएगी।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2026 (Mukhya Mantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana)

उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा साल 2019 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को शुरू किया गया था। यह योजना इसलिए लाई गई थी ताकि किसानों को खेती में काम करते समय दुर्घटना होने पर मुआवजा दिया जा सके।

इस प्रकार से अगर दुर्घटना होने पर किसान का निधन हो जाता है या फिर किसान दिव्यांग हो जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में किसान को राज्य सरकार से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा प्राप्त होता है।

अब उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को डिजिटल बनाने की तैयारी करने में लगी हुई है। फिर आवेदन जमा करने के लिए किसान अपने घर से ही फॉर्म भर पाएंगे। आशा है कि फरवरी के अंत तक योजना के लिए वेबसाइट को शुरू कर दिया जाएगा।

Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2026 Overview

विभाग का नामराजस्व विभाग
योजना का नाममुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
राज्यउत्तर प्रदेश
मृत्यु पर मुआबजा5 लाख रुपए
25% से अधिक दिव्यांगता पर100000 रूपए से लेकर 2 लाख रुपए तक
आंख के नुकसान पर500000 रूपए
वर्ष2026
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
CategorySarkari Yojana
आधिकारिक वेबसाइटhttps://bor.up.nic.in/

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का उद्देश्य आकस्मिक दुर्घटना में किसानों को मदद करना है। इस तरह से सरकार किसानों के परिवार की आजीविका को सही प्रकार से चलाने के लिए मुआवजा देती है।

ऐसे किसान जो किराए की जमीन पर, बटांई या पट्टे पर खेती का काम करते हैं इन सबको भी दुर्घटना होने पर आर्थिक मदद दी जाती है। इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि दुर्घटना के समय किसान या इसके परिवार को कोई वित्तीय समस्या ना होने पाए।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की राशि

उत्तर प्रदेश में शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से किसानों को जो राशि मिलेगी वह कुछ इस प्रकार से है:-

  • अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो तब राज्य सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा परिवार को देती है।
  • दुर्घटना में यदि किसान अपने दोनों हाथ और पैर खो देता है तो ऐसी स्थिति में 5 लाख रुपए प्राप्त होंगे।
  • जो किसान एक हाथ और एक पैर दुर्घटना की वजह से खो देंगे तो इन्हें 200000 रूपए से लेकर 300000 रूपए का मुआवजा मिलेगा।
  • यदि किसान में 25% से अधिक दिव्यांगता है परंतु 50% से कम है तो तब 100000 रूपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी।
  • अगर दुर्घटना में किसान की आंख को नुकसान हो जाता है तो तब राज्य सरकार से 500000 रूपए का मुआवजा किसान को दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents for Mukhya Mantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana)

अगर आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आवेदन जमा करना है तो ऐसे में आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:-

  • आधार कार्ड
  • जमीन का खसरा अथवा खतौनी विवरण
  • डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिकल रिपोर्ट
  • दुर्घटना होने का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • अगर अनिवार्य हो तो ठेका अथवा पट्टा दस्तावेज
  • पासपोर्ट आकार फोटो
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to Apply for Mukhya Mantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana)

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आपको अगर आवेदन जमा करना है तो इसके लिए आपको निम्नलिखित तरीका अपनाना होगा:-

  • सर्वप्रथम आपको अपने क्षेत्र के जिला कृषि कार्यालय से योजना का फॉर्म लेना है।
  • अब आपको आवेदन पत्र में सारा विवरण भली भांति और पूरा भरना है।
  • आगे आपको सभी अनिवार्य दस्तावेज जो दुर्घटना से संबंधित हैं इन्हें और दूसरे दस्तावेजों को भी फार्म में संलग्न करना है।
  • अब आपको अपने आवेदन पत्र को और दस्तावेजों को लेकर संबंधित कृषि कार्यालय में जाकर जमा करना है।
  • ध्यान रहे कि दुर्घटना के 45 दिन के अंदर आपको अनिवार्य रूप से आवेदन जमा करना होगा।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए जल्द शुरू होगा ऑनलाइन पोर्टल

जैसे कि हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल को जल्द शुरू किया जाएगा। इस तरह से फिर आवेदन देने के लिए किसानों को या परिवार को किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

जानकारी के लिए बता दें कि किसान फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना फार्म जमा कर पाएंगे। तो आपको यहां बता दे की साल 2026 के फरवरी महीने तक उत्तर प्रदेश की सरकार वेबसाइट को शुरू कर देगी।

FAQs

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2026 इसके लिए है?

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए शुरू किया है।

योजना के माध्यम से किसानों को कितना मुआवजा सरकार से मिलेगा?

योजना के माध्यम से किसानों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का मुआवजा सरकार से मिलेगा।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का फायदा लेने के लिए कितने दिन के अंदर आवेदन देना चाहिए?

दुर्घटना के पश्चात किसानों को 45 दिन के अंदर आवेदन जमा कर देना चाहिए।

Jiya

Jiya is a Content Writer at Sarkari Pulse. She joined the team in December 2025. She is a Journalism graduate and has 2 years of experience in the media field.

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